नियम एवं व्यवस्था
ट्रस्ट की नियमावली
सदस्यता, सहयोग एवं आवेदन से संबंधित सभी नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं।
- नई सदस्यता हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष है।
- एक बार सदस्यता लेने के उपरांत 65 वर्ष की आयु तक सदस्यता जारी रखी जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना अथवा उत्तर प्रदेश में कार्यरत होना अनिवार्य है।
- सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग, निजी क्षेत्र के कर्मचारी-अधिकारी, किसान, मजदूर, व्यवसायी, गृहिणी एवं छात्र-छात्राएँ सदस्यता ले सकते हैं।
- प्रत्येक सदस्य वर्ष में एक बार ₹50 सीधे ट्रस्ट के खाते में दान करेगा।
- सदस्य बनने के एक वर्ष बाद पुनः वार्षिक दान करना आवश्यक है।
- दान करने के बाद प्रोफाइल लॉगिन कर “वार्षिक दान” में रसीद अवश्य अपलोड करें।
- वार्षिक दान न करने पर सदस्यता निष्क्रिय की जा सकती है।
- वैधानिक सदस्य के दुखद निधन की सूचना नॉमिनी अथवा परिजन द्वारा आवेदन फॉर्म के माध्यम से दी जाएगी।
- आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नॉमिनी का बैंक विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
- सत्यापन के उपरांत ट्रस्ट द्वारा अलर्ट जारी किया जाएगा।
- अलर्ट जारी होने पर प्रत्येक सदस्य सीधे नॉमिनी के खाते में न्यूनतम ₹50 भेजेगा।
- सहयोग राशि किसी भी स्थिति में ट्रस्ट के खाते में नहीं भेजी जाएगी।
- सदस्य को बेटी के विवाह की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
- आवेदन के साथ विवाह कार्ड / प्रमाण एवं बैंक विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
- सत्यापन के बाद अलर्ट जारी होने पर प्रत्येक सदस्य सीधे बेटी के माता-पिता के खाते में न्यूनतम ₹5 भेजेगा।
- एक सदस्य अधिकतम दो बेटियों के विवाह हेतु सहयोग प्राप्त कर सकता है।
- प्रत्येक सहयोग का पूरा विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
- गलत अथवा भ्रामक जानकारी देने पर सदस्यता तत्काल समाप्त की जा सकती है।
- ट्रस्ट के नाम पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत चंदा एकत्र करना पूर्णतः वर्जित है।
- ट्रस्ट समय-समय पर नियमावली में आवश्यक संशोधन कर सकता है।
अपने जनपद के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, समय-समय पर वेबसाइट विजिट करते रहें,
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