सूचना
नई सदस्यता के लिए वेबसाइट पर REGISTRATION फॉर्म भरें एवं वार्षिक दान की रसीद अपलोड करें। गुरु रविदास संत संगत ट्रस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है — आओ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनें। नई सदस्यता के लिए वेबसाइट पर REGISTRATION फॉर्म भरें एवं वार्षिक दान की रसीद अपलोड करें। गुरु रविदास संत संगत ट्रस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है — आओ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनें।

नियमावली

नियम एवं व्यवस्था

ट्रस्ट की नियमावली

सदस्यता, सहयोग एवं आवेदन से संबंधित सभी नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

  • नई सदस्यता हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष है।
  • एक बार सदस्यता लेने के उपरांत 65 वर्ष की आयु तक सदस्यता जारी रखी जा सकती है।
  • उत्तर प्रदेश का निवासी होना अथवा उत्तर प्रदेश में कार्यरत होना अनिवार्य है।
  • सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग, निजी क्षेत्र के कर्मचारी-अधिकारी, किसान, मजदूर, व्यवसायी, गृहिणी एवं छात्र-छात्राएँ सदस्यता ले सकते हैं।

  • प्रत्येक सदस्य वर्ष में एक बार ₹50 सीधे ट्रस्ट के खाते में दान करेगा।
  • सदस्य बनने के एक वर्ष बाद पुनः वार्षिक दान करना आवश्यक है।
  • दान करने के बाद प्रोफाइल लॉगिन कर “वार्षिक दान” में रसीद अवश्य अपलोड करें।
  • वार्षिक दान न करने पर सदस्यता निष्क्रिय की जा सकती है।

  • वैधानिक सदस्य के दुखद निधन की सूचना नॉमिनी अथवा परिजन द्वारा आवेदन फॉर्म के माध्यम से दी जाएगी।
  • आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नॉमिनी का बैंक विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
  • सत्यापन के उपरांत ट्रस्ट द्वारा अलर्ट जारी किया जाएगा।
  • अलर्ट जारी होने पर प्रत्येक सदस्य सीधे नॉमिनी के खाते में न्यूनतम ₹50 भेजेगा।
  • सहयोग राशि किसी भी स्थिति में ट्रस्ट के खाते में नहीं भेजी जाएगी।

  • सदस्य को बेटी के विवाह की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के साथ विवाह कार्ड / प्रमाण एवं बैंक विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
  • सत्यापन के बाद अलर्ट जारी होने पर प्रत्येक सदस्य सीधे बेटी के माता-पिता के खाते में न्यूनतम ₹5 भेजेगा।
  • एक सदस्य अधिकतम दो बेटियों के विवाह हेतु सहयोग प्राप्त कर सकता है।

  • प्रत्येक सहयोग का पूरा विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
  • गलत अथवा भ्रामक जानकारी देने पर सदस्यता तत्काल समाप्त की जा सकती है।
  • ट्रस्ट के नाम पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत चंदा एकत्र करना पूर्णतः वर्जित है।
  • ट्रस्ट समय-समय पर नियमावली में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

अपने जनपद के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, समय-समय पर वेबसाइट विजिट करते रहें, अथवा हेल्पलाइन नंबर 9000000000 पर संपर्क करें।